महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों का व्यय लेखा निरीक्षण कराने रोस्टर जारी

सतना ।।मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 का महापौर और पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्दिष्ट होने के दिनांक से मतगणना दिवस तक के खर्च का व्यय लेखा संधारण किया जाना है। इस संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है।

   अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों को म.प्र.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-क के अधीन महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद एवं म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-क के तहत जारी महापौर अध्यक्ष एवं पार्षद निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) के आदेश के अनुरुप दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे का संधारण करते हुये नाम निर्देशन दिनांक से मतदान दिवस के तीन दिन पहले ही तीन बार निजी रूप से या उसके निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या उसके द्वारा इस कार्य हेतु विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से व्यय लेखा रजिस्टर अधिकृत अधिकारी से निरीक्षण/जांच कराये जाने के लिये रोस्टर कार्यक्रम जारी किया है।

    जारी कार्यक्रमानुसार महापौर पद के लिये प्रथम व्यय लेखा निरीक्षण के लिये 25 जून, द्वितीय लेखा निरीक्षण के लिये 29 जून और तृतीय लेखा निरीक्षण के लिये 3 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक के पार्षद पद के लिये प्रथम व्यय लेखा निरीक्षण के लिये 25 जून, द्वितीय व्यय लेखा निरीक्षण के लिये 28 जून और तृतीय व्यय लेखा निरीक्षण के लिये 1 जुलाई, वार्ड क्रमांक 16 से 30 तक के लिये प्रथम व्यय लेखा निरीक्षण के लिये 26 जून, द्वितीय व्यय लेखा निरीक्षण के लिये 29 जून, तृतीय व्यय लेखा निरीक्षण के लिये 2 जुलाई तथा वार्ड क्रमांक 31 से 45 तक पार्षद पद का व्यय लेखा निरीक्षण कराने के लिये प्रथम व्यय लेखा निरीक्षण के लिये 27 जून, द्वितीय व्यय लेखा निरीक्षण के लिये 30 जून और तृतीय व्यय लेखा निरीक्षण के लिये 3 जुलाई 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों में कलेक्ट्रेट स्टेट बैंक के बगल के कक्ष निर्वाचन शाखा में कार्यालीन समय में निर्धारित वार्डा की तिथियों में अभ्यार्थी/अधिकृत एजेंट को उपस्थित होकर अपना व्यय लेखा निरीक्षण कराना होगा। प्रत्येक निरीक्षण के समय मूल लेखा रजिस्टर, मूल बिल बाउचर बैंक स्टेटमेंट, बैंक पास बुक अद्यतन की हुई तथा दो सेट फोटो कॉपी लाना अनिवार्य होगा।